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प्रभावी ‘पुलिसिंग’ के लिए समुचित कदम उठाएं

टीम डिजिटल/लखनऊ Updated Wed, 22 Jan 2014 09:30 AM IST
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी में बेहतर यातायात व्यवस्था के साथ प्रभावी ‘पुलिसिंग’ के लिए समुचित कदम उठाने की अपेक्षा राज्य सरकार से की है।



कोर्ट ने यह आदेश अरुण कुमार तिवारी की पीआईएल पर दिया।

इसमें हजरतगंज में वाहन खड़ा करने की इजाजत न दिए जाने समेत शहर के यातायात को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तैनाती किए जाने का निर्देश दिए जाने आदि आग्रह किया गया था।
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साथ ही शहर के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी के जरिये वाहनों के स्वाचालित कंप्यूटराइज्ड चालान किए जाने की व्यवस्था कराए जाने की भी गुजारिश की गई थी,जिससे कोई यातायात नियमों का उल्लंघन न कर सके।
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अदालत ने टिप्पणी की कि प्रभावी पुलिसिंग एवं सुचारु यातायात आदि खासतौर पर राज्य के दायरे में आते हैं।

ऐसे में शहर में किसी सड़क या गली पर वाहनों को खड़ा करने दिया जाए या नहीं,इस संबंध में निर्देश दिया जाना उचित नहीं है। हालांकि कोर्ट ने प्रभावी पुलिसिंग के साथ बेहतर यातायात के लिए कदम उठाने की अपेक्षा सरकार से की हैं।

वहीं, एक अन्य मामले में व्यस्त सड़क पर चेतावनी बोर्ड लगाए बिना खोदाई और मलबे को बेतरतीब तरीके से फैलाने के मामले रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट ने हुसैनगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है।

कोर्ट में दी गई अर्जी में नगर निगम के मुख्य अभियंता एसके अंबेडकर,अधिशासी अभियंता एसके जैन,एई केबी सिंह, जेई प्रमोद वर्मा के साथ ही दिल्ली की एसएसजी इंफोटेक के चरन सिंह को आरोपी बनाया गया है।

सीजेएम आनंद कुमार ने रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है।

कोर्ट में हुसैनगंज की नयी बस्ती निवासी अरुण शुक्ला ने अर्जी देकर बताया कि पुराना जिला चौकी से बर्लिंग्टन चौराहा जाने वाली व्यस्त सड़क पर एसएसजी इंफोटेक बिना बोर्ड लगाए खोदाई करा रहा है।

इस दौरान लापरवाही से मलबा सड़क पर ही फेंके जाने के चलते राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। खुद अरुण 16 जनवरी को मलबे के चलते गिरकर घायल हो गए थे। शिकायत के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया।

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