हिमाचल: दैनिक भोगी कर्मचारी काल्पनिक नहीं, वास्तविक वित्तीय लाभ के हकदार, हाईकोर्ट ने सरकार के तर्क किए खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 02 Jun 2026 05:00 AM IST
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सार
अदालत ने कहा है कि पूर्वव्यापी नियमितीकरण मिलने पर उन्हें केवल काल्पनिक नहीं, बल्कि पूरे वास्तविक वित्तीय लाभ मिलने चाहिए।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला