सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   The accused of Chitta smuggling will have to stay in jail

Shimla News: चिट्टा तस्करी के आरोपी को जेल में रहना होगा

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Jun 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
The accused of Chitta smuggling will have to stay in jail
विज्ञापन
शिमला। विशेष न्यायाधीश-एक प्रवीण गर्ग की अदालत ने चिट्टा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी निचली अदालत हाईकोर्ट के दिए आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती। कोर्ट ने यह भी बताया कि परिस्थितियों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुलिस ने शाही महात्मा मामले में जब जांच की तो उन्होंने पाया कि रोहड़ू निवासी हितेश ठाकुर ने शाही महात्मा से न केवल अपने सेवन के लिए चिट्टा खरीदा, बल्कि उसे आगे बेचा भी। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा था। कोर्ट ने पाया कि सभी साक्ष्य आरोपी की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। कोर्ट ने बताया कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह फिर से नशा तस्करी में संलिप्त हो सकता है। हितेश ठाकुर कि जमानत याचिका को पहले भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अदालत इस फैसले के खिलाफ जाकर आरोपी को राहत नहीं दे सकती। ब्यूरो
Trending Videos
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article