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Mau News: गैंगस्टर एक्ट में दो को सात-सात साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 28 May 2026 12:02 AM IST
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Two sentenced to seven years imprisonment under Gangster Act
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में नामजद अफरोज उर्फ मिस्टर और कमर उर्फ प्रिंस को सुनवाई के बाद दोषी पाया। दोनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।
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साथ ही 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन थानाध्यक्ष चिरैयाकोट अमरजीत सिंह यादव की तहरीर पर 19 जून 2002 को गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें महतबाना निवासी अफरोज उर्फ मिस्टर पुत्र सेराज और कमर उर्फ प्रिंस पुत्र एजाज को नामजद किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने चार गवाह पेश कर पक्ष रखा। बचाव पक्ष का कहना था कि उन्हें झूठा फंसाया गया है।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अफरोज उर्फ मिस्टर और कमर उर्फ प्रिंस को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। इसके बाद दोनों को सात-सात वर्ष की सजा और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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