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हमले के आरोपियों की जमानत रद्द

Updated Tue, 06 Mar 2018 01:36 AM IST
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जम्मू। छन्नी हिम्मत में घरेलू विवाद के कारण पति पर हमला करने की आरोपी पत्नी व अन्य लोगों की जमानत की अर्जी को रद् कर दिया। न्यायाधीश एमके हंजूरा ने पाया विशाली महाजन एडवोकेट एमपी गुप्ता की पत्नी है। एडवोकेट की सास कुसुम गुप्ता ने अजय गुप्ता, अमित गुप्ता निवासी तालाब तिलो व अन्य के साथ मिलकर कातिलाना हमला किया। एडवोकेट डीएस सैनी ने कोर्ट कहा कुसुम गुप्ता और विशाली तालाब तिलो में रहती हैं। छन्नी हिम्मत में सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। तेजधारदार हथियारों से एमपी गुप्ता पर हमला किया गया। उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की अपील की। एमपी गुप्ता के वकील सुनील सेठी, असीम साहनी ने कोर्ट कहा इससे पहले भी अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की गई थी। जमानत की अर्जी को निचली अदालत ने भी रद्द किया था। कोर्ट ने पाया जमानत दिए जाने के लिए दो आवेदन दिए गए हैं। जांच एजेंसी को किसी भी आरोपी को पकड़ने का हक है। मामला 307 आरपीसी का है। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है और अपील को रद़्द कर दिया। कोर्ट में सरकारी एडवोकेट एसएस नंदा भी मौजूद थे।
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