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Supreme Court: अदालत का आदेश- पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर मामले में कार्रवाई छह माह में पूरी हो, UP से जुड़ा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: Jyoti Bhaskar Updated Fri, 12 Jun 2026 03:45 PM IST
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Supreme Court Updates UP IPS Amitabh Thakur Case Disposal and other Case Hearing Leagal Issues hindi news
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र को निर्देश दिया। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ चार लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई हैं। इन्हें छह महीने के भीतर पूरा करना होगा। ठाकुर, 1992 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। उन्हें 23 मार्च, 2021 को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कार्रवाई की थी। कई विभागीय जांचों के बाद उन्हें "सार्वजनिक हित में अनुपयुक्त" पाया गया था। अन्यथा, वह 2028 तक सेवा में रहते। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने यह निर्देश दिया। राज्य सरकार की वकील रुचिरा गोयल ने बताया कि ठाकुर के खिलाफ चार अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हैं।

बकाया पैसे समेत पुराने विवाद

ठाकुर ने आरोप लगाया कि कार्रवाई 10 साल से खींची जा रही है। उनके 10 लाख रुपये के ग्रेच्युटी फंड सहित सेवानिवृत्ति के बकाया अभी तक नहीं मिले हैं। उन्होंने पीठ से कार्रवाई तीन महीने में पूरी करने का आग्रह किया था, लेकिन पीठ ने छह महीने का समय दिया। ठाकुर की सेवा लगातार सरकारों के साथ विवादों से भरी रही। 2015 में, उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के कथित धमकी भरे फोन कॉल की रिकॉर्डिंग जारी करने पर निलंबित किया गया था।

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